Sat. Feb 7th, 2026

हवाई किराया नहीं वसूल सकेंगी विमानन कंपनी, मंत्रालय ने किए आदेश जारी, ये शर्तें लागू

Dehradun: क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो की उड़ानें प्रभावित होने के बाद दूसरी विमानन कंपनियों ने अपने हवाई किराये में बढ़ोतरी कर दी है। जिस पर लगाम लगाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी होने के बाद कोई भी कंपनी निर्धारित किराये से अधिक किराया नहीं वसूल सकेगी।

पांच सौ किलोमीटर की दूरी तक 7500 रुपये, 500-1000 किमी तक 12000 रुपये, 1000-1500 किमी तक 15000 रुपये और 15000 किमी से अधिक दूरी के अधिकतम 18000 तक ही लिए जा सकेंगे। इस किराया सीमा में लागू यूडीएफ, पीएसएफ और कर शामिल नहीं हैं। ये किराया सीमाएं बिजनेस क्लास और आरसीएस उड़ानों पर भी लागू नहीं हैं।

किराये के संबध में अन्य शर्तें

-ये किराया सीमाएं यात्रा के लिए तब तक लागू रहेंगी जब तक कि किराया स्थिर न हो जाए या अगली समीक्षा न हो जाए।

-ये किराया सीमाए सभी प्रकार की बुकिंग पर लागू होंगी, चाहे खरीदारी सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की गई हो या विभिन्न ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

-एयरलाइनें यात्रा के सभी क्षेत्रों में हवाई टिकट की उपलब्धता बनाए रखेंगी और यदि आवश्यक हो तो मांग में वृद्धि वाले क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि पर विचार करेंगी।

-एयरलाइनें रद्दीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में किराये में अत्यधिक या असामान्य वृद्धि से बचेंगी।

– एयरलाइनें प्रभावित यात्रियों को यथासंभव सहायता प्रदान करेंगी। जिसमें जहां संभव हो, वैकल्पिक उड़ान विकल्प भी शामिल होंगे।

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