आयकर रिटर्न भरते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान
आयकर रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से तय की गई डेडलाइन वैसे तो 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास 31 मार्च तक इसे भरने का मौका है। यानी इस जरूरी काम को करने के लिए आपके पास महज तीन दिन का समय बाकी है। इसे न करने पर आप पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
यहां जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट आयकर विभाग की ओर से दी गई है, लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। नियम के मुताबिक, यह पेनल्टी 5000 रुपये तक भरनी होगी। यदि आपकी आय पांच लाख रुपये से कम है तो 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। 31 मार्च के बाद रिटर्न दाखिल करने पर यह और बढ़ जाएगी। आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। गौरतलब है कि वार्षिक आय ढाई लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।