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उपनल कर्मचारी की दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये, यह भी मिलेगी सुविधा

Dehradun: उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर अब उनके आश्रितों को एकमुश्त 50 लाख रुपये मिलेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में उनकी मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में उपनल के प्रबंध निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड ने इसे लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बताया गया कि राज्य में करीब 25000 उपनल कर्मचारी हैं।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व में उपनल कर्मचारी का दुर्घटना बीमा मात्र 15000 रुपये था। जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया लेकिन अब उनका 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा किया गया है। इसके लिए कर्मचारी का पीएनबी में खाता होना जरूरी है। हालांकि किसी की जान की पैसों से भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। मंत्री जोशी ने कहा कि उपनल का गठन पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए किया गया था। पूर्व सैनिक कल्याण निगम निदेशालय को जो मुनाफा होता है उसे पूर्व सैनिकों के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट ने उपनल की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। पीएनबी के जोनल हेड सच्चिदानंद दूबे ने बताया कि राज्य में पीएनबी की 300 शाखाएं हैं। जबकि अगले दो महीने के भीतर 8 से 10 अन्य शाखाएं खुलने जा रही हैं। कार्यक्रम में कर्नल राजेश नेगी, मेजर हिमांशु रौतेला, डीडी शर्मा, बैंक के डीजीएम सुनील, सर्किल हेड विराज डोगरा, एजीएम अजीत कुमार उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

उपनल कर्मियों को यह भी मिलेगी सुविधा

– चैक की सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा
– 2 से 5 आरटीजीएस और डिमांड ड्राफ्ट की मुफ्त सुविधा
– मकान, वाहन एवं व्यक्तिगत ऋण के प्रोसेेसिंग शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट

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