उपनल कर्मचारी की दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपये, यह भी मिलेगी सुविधा
Dehradun: उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर अब उनके आश्रितों को एकमुश्त 50 लाख रुपये मिलेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में उनकी मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में उपनल के प्रबंध निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड ने इसे लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बताया गया कि राज्य में करीब 25000 उपनल कर्मचारी हैं।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व में उपनल कर्मचारी का दुर्घटना बीमा मात्र 15000 रुपये था। जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया लेकिन अब उनका 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा किया गया है। इसके लिए कर्मचारी का पीएनबी में खाता होना जरूरी है। हालांकि किसी की जान की पैसों से भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है।