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बेंगलुरू में एक सप्ताह तक सभी समारोहों पर रोक

कर्नाटक उच्च न्यायालय कल यानी मंगलवार 15 मार्च को हिजाब विवाद में अपना फैसला सुनाएगा। इस विवाद को लेकर पिछले महीने दक्षिणी राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। पिछले दिनों कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर तनावपूर्ण स्थिति देखी गई थी। यहा विवाद उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था। मुस्लिम लड़कियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनका धार्मिक अधिकार था। लेकिन संस्थान इसको लेकर राजी नहीं हुए थे जिसके बाद मामला कोर्ट में गया।

कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब मामले पर अंतिम फैसला आएगा। बीच समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कल हिजाब मामले में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर शहर की पुलिस ने बेंगलुरु में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, “बेंगलुरु में 15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध है।”

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के फैसले से एक दिन पहले, उडुपी और बेंगलुरु सहित कई स्थानों पर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

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