Highcourt: प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, एसटी-एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत छूट
हाईकोर्ट (HIGHCOURT) ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने पर 2019 में लगाई गई रोक को हटा लिया है और परिणाम घोषित करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCTE की गाइडलाइन के तहत STA ST व दिव्यांग अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत छूट देने के सरकार के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है।
राज्य में वर्षों से प्राथमिक अध्यापक पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीएड सहित स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को समाप्त करने संबंधी 50 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि यह छूट उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने स्नातक और बीएड में 45 से 50 प्रतिशत के बीच में अंक अर्जित किए हों।
राज्य में वर्षों से प्राथमिक अध्यापक पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीएड सहित स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को समाप्त करने संबंधी 50 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि यह छूट उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने स्नातक और बीएड में 45 से 50 प्रतिशत के बीच में अंक अर्जित किए हों।
कोर्ट ने सामान्य अभ्यर्थियों के मामले मेंNCTE से पूछा था कि उन्होंने कक्षा छह से आठ तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तो 50 प्रतिशत की बाध्यता नहीं रखी लेकिन प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर यह बाध्यता क्यों रखी। कोर्ट ने इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए।