हिमाच्छादित क्षेत्रों में सस्ती बिजली देने का प्रावधान
Dehradun: प्रदेश में हिमाच्छादित क्षेत्रों (स्नोबाउंड एरिया) में बिजली दरों में इस साल नियामक आयोग ने मामूली बढ़ोतरी की है। यह बात अलग है कि राज्य बनने से लेकर आज तक ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण व अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में कौन से ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें यह लाभ मिल रहा है, उनका अता-पता ही नहीं है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए बिजली दरों में इस बार 10 पैसे से 25 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। इन क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें 1.65 रुपये से बढ़ाकर 1.75 रुपये प्रति यूनिट, एक किलोवाट से चार किलोवाट तक के अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.40 रुपये से बढ़ाकर 2.60 रुपये प्रति यूनिट, चार किलोवाट से ऊपर के लिए 3.55 रुपये से बढ़ाकर 3.80 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।
जब नियामक आयोग के अधिकारियों से हिमाच्छादित क्षेत्रों के बारे में जानकारी मांगी गई तो उनका कहना था कि प्रदेश में अभी तक सरकार ने ऐसे क्षेत्र अधिसूचित नहीं किए हैं। यानी हर साल नियामक आयोग जो टैरिफ जारी कर रहा है, उसका कोई लाभ लेने वाला चिन्ह्ति उपभोक्ता ही नहीं है।
ई-चार्जिंग स्टेशन की बिजली भी महंगी
इस साल सरकार ने ई-चार्जिंग स्टेशनों की बिजली दरों में भी बढ़ोतरी कर दी है। पहले इनकी दरें 5.50 रुपये प्रति यूनिट थी जो कि बढ़ाकर 6.25 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। यूपीसीएल ने भी इतना ही बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।