पूर्व में सरकार ने इन पदों के लिए एकीकृत नियमावली बनाते हुए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की थी, जिस कारण तमाम ऐसे बेरोजगार युवा भर्तियों से बाहर हो रहे थे, जिनकी आयु इससे अधिक हो चुकी है।
अब उप निरीक्षक (पुलिस, अभिसूचना), प्लाटून कमांडर (पीएसी, आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और वन दरोगा के पदों को छोड़कर, अन्य विहित पदों पर 31 दिसंबर 2028 तक सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार विशेष रियायत दी जाएगी। एक जनवरी 2029 से सभी पदों पर 35 वर्ष का नियम समान रूप से प्रभावी हो जाएगा। आरक्षित वर्ग को नियमावली छूट मिलती रहेगी।